8 नवंबर से फिर से अनिवार्य हो जाएगा बायोमैट्रिक, अटेंडेंस के वक्त कर्मचारियों को मानने होंगे ये नियम
केंद्र सरकार के सभी स्तर के कर्मचारी अब फिर से बायोमैट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे। ये नियम 8 नवंबर से लागू हो जाएगा। ये जानकारी सोमवार को कर्मिक मंत्रालय द्वारा दी गई है। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह सुनिशिचित करना की ऑफिस के बाहर लगी बायोमैट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रख रहे यह विभाग की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा बायोमैट्रिक मशीन का प्रयोग करने वाले हर कर्माचारी एंट्री के पहले और बाद में सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसकी जिम्मेवारी भी विभाग की होगी।
कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आदेश दिया है कि बायोमेट्रिक मशीन में अपनी हाजिरी लगाते वक्त सभी कर्मचारी एक दूसरे से छह फूट की दूरी बनाकर रखेंगे। इसके अलावा अगर हाजिरी के लिए बहुत भीड़ होती है तो भीड़भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन लगाई जाए। आदेश में आगे कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क का प्रयोग करना होगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी पर रोक लगा दी गई थी।