दवा कारोबारियों को ड्रग एक्ट में हुए संशोधन की दी जानकारी, जानें नियम

रिपोर्ट- नीरज सिंघल

सहारनपुरः केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के एजुकेशन मीट में दवा कारोबारियों को ड्रग एक्ट में हुए संशोधन की विस्तार से जानकारी दी गई, एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुशील त्यागी ने कहा कि दवा व्यापारियों को अपना काम नियमानुसार करना चाहिए।

अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षण में दुकानें बंद करके भागे नहीं, बल्कि विभाग का सहयोग करें, अपने बिल और तमाम कागजातों को पूरा रखें, किसी भी अधिकारी द्वारा उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी ने कहा कि दवा व्यापारी जो भी माल दवा कंपनी या होलसेलर से खरीदें उसका बिल अवश्य लें, इसके अलावा जो दवाएं एक्सपायर हो जाती है उनके लिए एक अलग जगह बनाएं और उस पर एक्सपायरी दवाए ‘नोट फॉर सेल’ लिख दें।

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कोई भी प्रतिबंधित दवाई न बेचे, इसके बाद किसी भी व्यापारी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा, वह ड्रग एक्ट से डरने के बजाय उसको समझने का प्रयास करें। कार्यक्रम में सभी दवा कारोबारियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, एसोसिएशन के पदाधिकारियों और औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका समाधान भी किया गया।

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