अब नहीं मिलेगी ऑनलाइन दवाएं, खरीदने पर भुगतनी पड़ेगी सजा

चेन्नई| मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी। अदालत ने केंद्र सरकार को नियमों को अधिसूचित करने के लिए 31 जनवरी, 2019 की समय सीमा दी है।

अदालत ने यह आदेश तमिलनाडु केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की याचिका पर पारित किया है।

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एसोसिएशन के अनुसार, ऑनलाइन खरीददारी आसान हो सकती है, लेकिन इसमें बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन दुकानदारों के फर्जी/एक्सपायर्ड/बिना मंजूरी की दवाओं की बिक्री किए जाने का खतरा है।

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