शोपियां केसः मेजर आदित्य को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर लगाई रोक
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शोपियां फायरिंग केस में मेजर आदित्य कुमार को राहत दी है. कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. मेजर आदित्य के पिता कर्नल कर्मवीर ने याचिका दर्ज कराई थी.
दरअसल दक्षिण कश्मीर के शोपियां में प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन को घेर लिया था. अधिकारियों द्वारा समझाए जाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की. इस घटना में जूनियर अफसर के बुरी तरह घायल होने पर जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी थी. इसमें दो लोगों की मौत हो गई.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना की गढ़वाल राइफल यूनिट और मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. मेजर के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी.
करमवीर सिंह ने अपनी याचिका में कहा, ‘एफआईआर से जवानों के मनोबल को धक्का लगेगा. जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन ने जिस तरह से एफआईआर को पेश किया है, वह अत्यधिक शत्रुतापूर्ण माहौल को दिखाता है. इन परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत की शरण में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था.’
सेना द्वारा फायरिंग की इस घटना के खिलाफ घाटी के कई इलाकों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था.