चारा घोटाला : CBI कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दिया जोर का झटका, जारी हुआ समन

तेजस्वी यादवनई दिल्ली| चारा घोटाले में लालू यादव को भले ही कल सजा सुनाई जाए लेकिन रांची की CBI कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अवमानना केस में तेजस्वी समेत 3 को समन जारी किया है।

तेजस्वी यादव को समन

सीबीआई की विशेष अदालत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बुधवार को सजा का ऐलान करने वाली थी लेकिन इसे टाल दिया गया। लालू यादव कोर्ट में पहुंच चुके थे लेकिन उन्हें कुछ घंटों की ही सही राहत देते हुए सजा की तारीख टाल दी गई। अब सजा का ऐलान गुरुवार को होगा।

यह भी पढ़ें : चारा घोटाला: लालू यादव को राहत, टली सजा के ऐलान की तारीख

अदालत ने लालू यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।

यह भी पढ़ें : 100 साल पहले छपा ये ढाई रुपए का नोट बना देगा आपको लखपति

वहीं इस मामले में जगन्नाथ मिश्रा के साथ 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्रा आरोपी थे। अदालत इस मामले में देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से 84.5 लाख रुपये निकालने के लिए आरसी 64ए/96 के तहत फैसला सुनाया है।

कितनी हो सकती है सजा

लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में लालू को अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा होगी। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है।

LIVE TV