नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल मैक्सिस डील से जुड़े मामले में 2जी केस की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन की रिहाई पर रोक लगाने कि बात की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।
ट्रायल कोर्ट द्वारा मारन बंधुओं को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी का तर्क था कि सीबीआई कोर्ट ने प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया इसलिए बॉन्ड लेकर मारन बंधुओं को छोड़ने के फैसले पर रोक लगनी चाहिए।
ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. ईडी ने मांग की है कि वो स्पेशल 2जी कोर्ट को निर्देश दें कि मारन बंधुओं की रिहाई के बाद बेल बॉन्ड लेने से रोका जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस मांग को नहीं माना।
आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने कल एयरसेल मैक्सिस डील पर फैसला सुनाते हुए दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था. मारन बंधुओं पर आरोप था कि उन्होंने मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किया था. एयरसेल और मैक्सिस के बीच यह डील उस वक्त हुई थी जब दयानिधि मारन दूरसंचार मंत्री थे।
सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से दर्ज कराए गए मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया था।
कोर्ट का फैसला आने के बाद तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद कनिमोझी ने कहा कि अब जाकर न्याय हुआ है आखिरकार आज ये साबित हो गया कि कानून सबसे सबल है गौरतलब है कि कनिमोझी 2-जी घोटाले में आरोपी हैं और अभी जमानत पर हैं।
Finally law has prevailed and justice has been done: Kanimozhi on Aircel-Maxis case judgement discharging Dayanidhi Maran & others pic.twitter.com/XY95uJjdoe
— ANI (@ANI) February 2, 2017
गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में मारन बंधुओं के अलावा मलेशिया निवासी एआर मार्शल, टी.आनंद कृष्णनन, मलेशिया की कंपनी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, मैक्सिस कम्यूनिकेशन, सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि., साउथ एशिया एफएम लि. समेत आठ लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।
जबकि ईडी ने मारन बंधुओं, कलानिधि की पत्नी कावेरी, साउथ एशिया एफएम लि. के महानिदेशक के. शानमुगम व सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि. को मामले में आरोपी बनाया था ईडी ने मामले में छह लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया था।
इसके अलावा सीबीआइ ने इसी मामले में दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन, टेलीकॉम मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव जे.एस.सरमा व कंपनी से जुड़े अधिकारियों को आरोपी भी बनाया था एवं सभी पर आपराधिक षडयंत्र, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।