गर्भ के 32 हफ्ते पूरे कर चुकी पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की इजाजत

 

32 weeks pregnancyनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 13 वर्षीय रेप पीड़िता को राहत की सास मिली है। कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात कराने की मंजूरी दे दी है।

जिसके बाद 8 सितंबर को पीड़िता का ऑपरेशन मुंबई के जेजे अस्पताल में किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने पीड़िता को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है।

पीड़िता ने गर्भ के 32 हफ्ते पूरे कर लिए है। वहीं सुनवाई के वक्त चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि एक 13 साल की पीडिता मां कैसे बन सकती है।

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केन्द्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक और रेप पीड़िता पर दिए गए आदेश को रेफर किया, जिसका गर्भ काफी परिपक्व अवस्था में था।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल अधिकारियों को बताया है कि 8 सितम्बर को पीड़िता का गर्भपात किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को गर्भपात कराने के एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले की  सुनवाई में पीडिता और उनकी मां को एक लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि मुंबई निवासी पीड़िता ने गर्भ का गर्भपात कराने की अर्जी दाखिल की थी। भारतीय कानून के अनुसार, 20  हफ्ते से ज्यादा के गर्भ का गर्भपात उसी स्थिति में होता है अगर मां को जान का खतरा हो।

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इससे पहले 4 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की एक महिला को मेडिकल दिक्कतों के कारण उसके 25 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दी थी

गर्भपात की इजाज़त मांग रही 33 साल की इस महिला ने बताया था कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर बीमारियां हैं, जिसके चलते उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर उसे यह मंजूरी दे दी थी।

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