2008 के असम बस धमाके में कोर्ट ने सुनाया अपना फरमान, इतने लोगों को ठहराया दोषी
सीबीआई की विशेष अदालत ने असम में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) प्रमुख रंजन दैमारी और 14 अन्य को दोषी ठहराया। इन विस्फोटों में 88 लोगों की मौत हो गई थी।
एसम में 30 अक्तूबर, 2008 में असम बम धमाका हुआ था। गुवाहाटी और पश्चिमी असम के आस-पास के इलाकों में एक के बाद एक 18 बम धमाके हुए थे। इस धमाके में 81 लोगों की मौत जबकि 470 घायल हो गए थे। विशेष सरकारी वकील टीडी गोस्वामी ने कहा कि राज्य ने आरोपियों के खिलाफ सजा-ए-मौत की मांग की है।
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सीबीआई की विशेष अदालत 30 जनवरी को आरोपियों को सजा सुनाएगी। यह समूह भारत सरकार से बातचीत कर रहा है। अधिकार कार्यकर्ता अंजलि दैमारी और रंजन दैमारी की बहन का कहना है कि इस तरह का निर्णय और शांति प्रक्रिया साथ-साथ नहीं चल सकती हैं।
इस मामले में कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सात फिलहाल फरार हैं जबकि माना जा रहा है कि दो की मौत हो चुकी है। 15 आरोपियों में से केवल रंजन दैमारी ऐसा शख्स था जोकि जमानत पर बाहर है।