हवाला कारोबारी पारस लोढ़ा को 16 जनवरी तक जेल भेजा गया

हवाला कारोबारीनई दिल्ली: एक अदालत ने सोमवार को हवाला कारोबारी पारस मल लोढ़ा को 16 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लोढ़ा को उद्योगपति जे. शेखर रेड्डी और वकील रोहित टंडन से जुड़े अमान्य नोटों के 25 करोड़ रुपये की राशि को नए नोटों में बदलवाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार त्रिपाठी ने लोढ़ा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि उसे आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं है।

लोढ़ा को ईडी की चार दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

इस बीच लोढ़ा की वकील रेबेका जॉन ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की, अदालत ने ईडी से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 6 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

कोलकाता के व्यापारी लोढ़ा को ईडी अधिकारियों ने 21 दिसंबर को घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। लोढ़ा पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

लोढ़ा प्रमुख रूप से रियल एस्टेट और खनन के कारोबार से जुड़ा है। उसे मुंबई हवाई अड्डे पर ईडी अधिकारियों के एक दल ने मलेशिया के लिए उड़ान भरने से पहले गिरफ्तार किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले महीने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के एक पूर्व सदस्य रेड्डी और दो अन्य को चेन्नई से धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग ने इनके परिसरों से हाल में 177 किलो सोना, 96 करोड़ रुपये पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों में और 34 करोड़ रुपये नए नोटों में जब्त किए।

दिल्ली पुलिस ने 10 दिसंबर को टंडन के दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 इलाके के कार्यालय से एक छापेमारी के दौरान 13.65 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। इसमें 2.60 करोड़ रुपये नए नोटों में थे।

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