सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा – ‘आप डूबो या मरो’
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी कंपनी डूबे या मरे इसकी चिंता आप करो। आपको उन निवेशको के पैसे लौटाने होंगे जो लंबे समय से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट ने सुपरटेक को 17 मकान खरीदारों को पांच जनवरी 2015 से निवेश राशि का 10 प्रतिशत हर महीने देने का निर्देश दिया और इसका भुगतान चार सप्ताह के भीतर करने को कहा। इन 17 मकान खरीदारों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की हुई हैं।
कोर्ट से जब कहा गया कि कुछ बिल्डरों ने कहा है कि उनके पास मकान खरीदारों को वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं, इस पर जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बैंच ने सुपरटेक बिल्डर्स से कहा, ‘आप डूबो या मरो, हमें इसकी चिंता नहीं है। आपको मकान खरीदारों का पैसा लौटाना होगा। हम फाइनेंशियल स्थिति को लेकर कतई परेशान नहीं हैं।’
बताया जा रहा है कि कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) से सुपरटेक के एमराल्ड टावर्स की जांच करने के बाद 25 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। एनबीसीसी से यह पता लगाने को कहा गया है कि क्या 40 मंजिलों वाली दो इमारत मंजूर योजना का उल्लंघन कर ग्रीन बेल्ट में बनाई गई हैं।