सिविल जज को किया गया बर्खास्त, नाबालिक बच्ची के शोषण का लगा था आरोप

हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। सिविल जज को बर्खास्त करने का आदेश अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने पारित किया है। साथ ही सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने दीपाली शर्मा के द्वारा की जाने वाली समस्त सेवाओं को समाप्त कर दिया है। बतादें कि इस आदेश की जानकारी को नैनीताल की उच्च न्यायलय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि दीपाली शर्मा पर बीते वर्ष एक नाबालिक बालिका का शारीरिक व मानसिक शोषण करने का आरोप लगा था। पिड़िता को दीपाली अपने ही आवास पर रखती थी। उसको काफी प्रताड़ित किया जाता था। जिसकी खबर पुलिस को लगते ही फौरन दीपाली के आवास पर छापा मारा जिसमें पिड़िता को वहां से निकाला गया। दीपाली के आरोप की पुष्टि होते ही उन्हें उत्तराखंड शासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गय

बतादें कि इस मामले की सिडकुल थाने में रिपोर्ट लिख ली गई थी जिसके बाद दीपाली पर मुकदमा कर दिया गया। अभी भी इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बतादें कि छापा मारने के बाद पुलिस ने सबसे पहले कठित बालिका का मेडिकल परीक्षण करवाया था। मेडिकल परीक्षण में बालिका के शरीर पर कालभग 20 चोटों के निशान थे। कार्रवाई के दौरान जिला के जज, एसएसपी व एडीजी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक दीपाली के खिलाफ अप्रैल में ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी।

LIVE TV