नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट सबके लिए पीएम मोदी की धाकड़ स्कीम, मिलेगा सपनों का घर!
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सबको सपनों का घर दिलाने का अपना वादा पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बता दें केंद्र सरकार ने 90 प्रतिशत तक पीएफ निकासी के लिए नियमों में संसोधन करने का फैसला लिया है। इसके तहत 4 करोड़ एंप्लॉयीज को पीएफ का 90 फीसदी अंश आसानी से प्राप्त हो सकेगा। अब ईपीएफओ मेंबर्स को घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं संसोधन के बाद एंप्लॉयीज अपने ईपीएफ अकाउंट से ही होम लोन की ईएमआई भी चुका सकेंगे।
सपनों का घर…
ख़बरों के मुताबिक़ ईपीएफओ की ओर से प्रस्तावित नए प्रावधानों के अनुसार कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। तभी पीएफ अकाउंट से वे रकम निकाल सकेंगे।
पिछले ही दिनों केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पीएफ खाताधारकों को ऐसी सुविधा दिए जाने की बात कही थी।
गौरतलब है कि ज्यादातर कर्मचारी अपना कामकाजी जीवन किराये के मकान में काट देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सारी राशि का इस्तेमाल वे घर खरीदने में करते हैं।
फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि में देना होता है। इसमें मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता शामिल होता है।
कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम से जुड़े सवाल के जवाब में बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में कहा, ‘सरकार ने एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड स्कीम, 1952 में संशोधन कर रही है। इस स्कीम में पैराग्राफ 68 BD जोड़ा जाएगा।
मंत्री ने बताया, ‘नए प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई सबस्क्राइबर किसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होता है तो वह घर या फ्लैट की खरीद के लिए अपने खाते से 90 पर्सेंट तक की राशि निकाल सकेंगे। यही नहीं मकान के निर्माण के लिए रकम निकाली जा सकेगी।’