शेरीन मैथ्यूज को गोद लेने वाले भारतीय मूल के उसके पिता को उम्रकैद की सजा , जाने आखिर क्यों !

तीन वर्षीय शेरीन मैथ्यूज को गोद लेने वाले भारतीय मूल के उसके पिता की डलास में उम्रकैद की सजा शुरू हो गई है। वहीं डलास काउंटी शेरिफ के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मैथ्यूज को सुबह करीब 12 बजकर 58 मिनट पर डलास काउंटी जेल से दूसरे जेल में ले जाया गया।

 

बतादें की अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले इस मामले में तीन वर्षीय बच्ची साल 2017 में एक पुलिया के पास मृत पायी गई थी। जहां उसे गोद लेने वाले पिता वेस्ले मैथ्यूज ने 24 जून को शेरीन को चोट पहुंचाने का दोष स्वीकार कर लिया था।

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देखा जाये तो 15 दिनों तक एक बड़े पैमाने पर चले खोज के बाद शेरीन के बुरी तरह गल चुके शरीर को खोजा गया जिसके बाद शेरीन के पिता पर अमेरिकी राज्य टेक्सास में वहीं अधिकारियों द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया था।

खबरों के मुताबिक वेस्ले मैथ्यूज को 26 जून के शेरीन की मौत के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मैथ्यूज ने इस मामले में एक और अपील दायर की ताकि नई सजा सुनाई जा सके।

जहां बचाव पक्ष के वकील ने अपील में दावा किया कि शेरीन के शरीर पर चोट लगने से पहले की चोट के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि उन चोटों को मैथ्यूज से नहीं जोड़ा जा सकता है।पिता ने सात अक्टूबर 2017 को शेरीन के लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद शेरीन का बुरी तरह से सड़ चुका शरीर 15 दिन बाद एक पुलिया के पास मिला।

वहीं अभियोजकों ने तर्क दिया कि मैथ्यूज ने अपना अपराध छिपाने की कोशिश की, जिससे यह पता लगाना असंभव हो गया कि शेरीन के साथ वास्तव में क्या हुआ क्योंकि उसका शरीर बुरी तरह गल चुका था।

शेरिन की दत्तक मां, सिनी मैथ्यूज पर भी बच्चे का शव पाए जाने के बाद आपराधिक आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में डलास काउंटी के जिला अटॉर्नी ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण इस मामले को खारिज कर दिया गया है।मैथ्यूज और उनकी पत्नी सिनी मैथ्यूज ने 2016 में शेरिन को बिहार के नालंदा जिले के एक अनाथालय से गोद लिया था।

दरअसल शेरिन की मौत ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मामले में गहरी दिलचस्पी ली और ह्यूस्टन में भारतीय मिशन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भारतीय बच्चे को न्याय मिले।

जहां भारत ने शेरीन की मृत्यु के बाद वेस्ली और सिनी की भारत की प्रवासी नागरिकता (ओसीआई) आव्रजन स्थिति को रद्द कर दिया। सरकार ने शेरिन की दुखद मौत के बाद गोद लेने की प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है।

 

 

 

 

 

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