शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ कई समय तक चले विरोध-प्रर्दशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला समाने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगहों पर कब्जा जमाना अनुचित है। शाहीन बाग में सौ दिनों तक चले धरना प्रर्दशन के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि, इस तरह के विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर होने चाहिए और साथ ही शाहीन बाग में मौजूद लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए थी।आपको बता दें, संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीयन न्यायिक पीठ ने यह फैसला सुनाया और कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चलते हैं।