भोपाल: RTI एक्टिविस्ट शहला मसूद हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए CBI कोर्ट ने शनिवार को चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की अगस्त 2011 में भोपाल स्थित उनके घर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट ने जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकीब डेंजर और ताबिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, पांचवे आरोपी सरकारी इरफान अली को कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने के बाद क्षमादान देकर बरी कर दिया ।
फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पेशेवर शूटर ने शहला पर गोली चलाई थी। गोली कम वेग वाली थी, जो सीधे जाकर शहला के गले में लगी थी।
CBI कोर्ट इस मामले में पिछले 10 दिन से आरोपियों और CBI की ओर से अंतिम बहस सुन रही थी। CBI ने केस में 80 से ज्यादा गवाहों का बयान दर्ज कराया।
#FLASH Shehla Masood murder case: Life imprisonment awarded to four, one acquitted
— ANI (@ANI) January 28, 2017