विवाहिता से गैंगरेप करने वाले अपराधियों को दी गयी 20 साल की सजा !

रिपोर्ट – अनिल वर्मा

उत्तराखंड : दो साल पहले भोगपुर की विवाहिता से सामूहिक गैंगरेप किए जाने के मामले में अपर जिला जज ने आरोपियों को बीस साल कैद की सजा सुनाई है | इतना ही नहीं कोर्ट द्वारा दोनों आरोपियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है |

साथ ही जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपियों को सात-सात साल की अलग से सजा काटनी होगी | लक्सर अपर जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि वर्ष 2017 कि 4 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी एक विवाहिता लक्सर कस्बे से अपने गांव में वापस लौट रही थी |

लेकिन इसी बीच लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर ब्रह्मपुर गांव निवासी राहुल पुत्र पाल्लु व राहुल पुत्र शिव कुमार ने विवाहिता का सुल्तानपुर में अपहरण कर लिया था | इसके बाद वह उसे निकट स्थित गांव के जंगल में ले गए थे |

जहां पर दोनों ने विवाहिता महिला को जबरदस्ती शराब पिलाई थी | तथा उसके बाद बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया था | इतना ही नहीं दोनों आरोपियों द्वारा विवाहिता को घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी तथा उसके बाद वे उसे भोगपुर छोड़कर फरार हो गए थे |

 

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किसी तरह महिला अपने घर पहुंची थी तथा परिजनों को घटना की बाबत जानकारी दी थी | इसके बाद महिला ने पति के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचकर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था | विवाहिता द्वारा दिए गए बयानों में व मेडिकल के आधार पर घटना की पुष्टि हुई थी |

इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था | यह मामला लक्सर के अपर जिला जज अंबिका पंत की कोर्ट में चल रहा था | इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को विवाहिता अपहरण कर तथा उसके बाद दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया है |

कोर्ट ने उन्हें अपहरण के लिए 10 साल कैद व पांच हजार जुर्माना व बलात्कार के मामले में बीस साल कैद व बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है |

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जुर्माना न देने पर उन्हें साथ सात-सात साल की अलग से सजा भुगतनी होगी | उन्होंने बताया कि दोनों को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है |

 

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