Whatsapp और Hike पर नहीं लगेगा बैन
दिल्ली। देश में वाट्सऐप पर बैन लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को टेलीकॉम विवादों के ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) में अपील करने के लिए कहा है।
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Supreme Court dismisses petition seeking ban on WhatsApp Messenger.
— ANI (@ANI) June 29, 2016
आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव की इस याचिका में कहा गया था कि वाट्सऐप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है, जिससे इस पर चैट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं। जरूरत पड़ने पर वाट्सऐप भी ये संदेश मुहैया नहीं करा सकता।
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SC asked petitioner to approach Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT).
— ANI (@ANI) June 29, 2016
याचिका में आशंका जाहिर की गई थी कि वाट्सऐप एन्किप्रशन की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान करने में आसानी होगी। इन्हें डिकोड न कर पाने से देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मानीटर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में वाट्सऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में वाट्सऐप के अलावा और भी एप का जिक्र किया गया है। इनमें वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स शामिल हैं।