लालू के एक और सिपाही को उम्रकैद, छात्रा के साथ किया था बलात्कार

पटना| राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को बिहार की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करने के बाद विधायक राजवल्लभ को उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस मामले में अन्य पांच आरोपियों को भी अदालत ने उम्रकैद और 10-10 साल की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस मामले में शनिवार को विधायक सहित सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था और दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की थी।

राजवल्लभ यादव नवादा से राजद का विधायक चुना गया था। एक किशोरी ने उस पर दो साल पहले अरोप लगाया था कि 6 फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित अपने आवास पर विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एक महिला बहला-फुसलाकर उसे विधायक के पास ले गई थी।

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पीड़िता ने विधायक की हैवानियत की शिकायत नालंदा जिले के महिला थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। इस मामले में नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुन्नी देवी, बेटी छोटी व दामाद संदीप सुमन को भी आरोपी बनाया गया था।

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