एक अप्रैल से बिना आईडी प्रूफ के रेल सफर में कटेगी जेब, रहें होशियार

 

भारतीय रेलनई दिल्ली। अगर आप रेल सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद अहम है। एक अप्रैल से बिना आईडी प्रूफ के ट्रेन सफर करने में आपको कई परेशानियों का सामना करने के साथ रेलवे को जुर्माना भी देना पड़ेगा। एक अप्रैल से रेलवे के बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। जानकारी नहीं रहने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल रेलवे ने ट्रेन में सफर के दौरान हर तरह के टिकट पर पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और सफर के दौरान जुर्माना देना पड़ सकता है।

बिना आईडी के सफर नहीं, के लिए रेलवे जल्द ही नए नियम को लागू करने का मन बना रही है। इसके तहत आपको अब हर तरह के टिकट के लिए पहचान पत्र दिखाना होगा। बिना इसके आपको बेटिकट माना जाएगा। रेलवे एक अप्रैल से इस नए नियम को लागू करने का मन बना रही है। नए नियम के मुताबिक अगर जनरल या फिर प्लेटफॉर्म टिकट होने पर आप अपना पहचान पत्र नहीं दिखाते हैं तो आप बेटिकट माने जाएंगे और आपको रेलवे के नियम अनुसार जुर्माना देना होगा। इसके लिए रेलवे अपने विभागों और जोन कार्यालय से सुझाव मांग रही है। इस प्रस्ताव के लिए देश के सभी 16 जोन के मुख्य वाणिज्य मैनेजर व उनके अधिनस्थ आने वाले मंडल से सुझाव मांगा जा रहा है। अभी के नियम के मुताबिक ई-टिकट के लिए पहचान पत्र दिखना अनिवार्य होता है। जबकि रेलवे काउंटर से टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट की जांच टीटीई नहीं करते हैं।

इंदौर-पटना ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने इस बात पर गौर किया कि समान उम्र होने पर काउंटर टिकट की मदद से कोई यात्री भी किसी के नाम से यात्रा कर लेता है। जो सफर कर रहे बाकी के यात्रियों की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसलिए रेलवे का मानना है कि किसी भी श्रेणी के यात्रा टिकट के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य किया जाए। कौन-कौन से पहचान पत्र रेलवे द्वारा मान्य सफर के दौरान आप अपने पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मतदाता पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 10 पहचान पत्र मान्य होगे। किसी भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी।

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