रेप पीड़िता ने पति के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो, कोर्ट ने आरोपी को छोड़ा

रेपनई दिल्ली। एक महिला को रेप का झूठा आरोप लगाना भारी पड़ गया। महिला का झूठ तब पकड़ा गया जब रेप के महज कुछ दिनों के अंदर ही महिला ने अपने पति के साथ ली गई कुछ रोमांटिक (अच्छे मूड में ली गई फोटो) फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की। अदालत ने इन ‘अच्छे मूड’ के फोटो और दूसरी दलीलों पर गौर करते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।

आपको बता दें कि महिला ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा था कि “वह 23 मई को सुबह करीब 6 बजे आरोपी से आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर मिली, जहां से वह उसे गाजियाबाद में वैशाली स्थित होटल ब्लैक स्टोन ले गया। आरोप है कि वहां जान से मारने की धमकी देकर रेप किया गया”। इस दौरान महिला को कुछ शारीरिक दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उसे मेडिकल जांच के लिए मैक्स हॉस्पिटल भी ले गया।

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एक तरफ महिला का आरोप है कि 23 मई को उसके साथ रेप किया गया और दूसरी तरह वो 4 से 7 जून के बीच अपने पति के साथ अच्छे मूड वाली पिक शेयर कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोपी की ओर से दलील दी गई।

दलील में कहा गया कि अमूमन रेप की शिकार महिलाओं या लड़कियों में वारदात के बाद रेप ट्रॉमा सिन्ड्रोम (RTS) के लक्षण नजर आने लगते हैं और उनमें बहुत ज्यादा निराशा भर जाती है। लेकिन इस मामले में रेप के बाद ऐसे कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं।

दलील को पुख्ता करने के लिए आरोपी की तरफ से अदालत में महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर 4 से 7 जून के बीच की अपलोड फोटो पेश किए गए, जिनमें वह अपने पति के साथ ‘खुश’ दिख रही हैं। आरोपी के वकील बृजेश गुप्ता ने कोर्ट में दावा किया कि रेप का केस झूठा है क्योंकि महिला और उनके क्लायंट के बीच प्रॉपर्टी विवाद का केस चल रहा है।

बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक, इसी केस को वापस लेने के लिए महिला दबाव बना रही हैं। साथ ही, महिला ने मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी रेप के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि महिला ने उनके क्लायंट के खिलाफ मार्च के महीने में भी रेप का एक केस दर्ज कराया था, जिसमें वह जमानत पर है। ऐसे में महिला का आरोप भरोसे लायक नहीं है। स्पेशल जज प्रवीण कुमार ने माना कि शिकायती महिला ने सोशल मीडिया पर जो फोटो अपलोड की हैं, उनमें रेप ट्रॉमा सिन्ड्रोम के लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। वह फोटो में वह पति के साथ अच्छे मूड में दिख रही हैं। कोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि दोनों पक्षों के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है और एफआईआर कराने में देरी हुई है।

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साथ ही, आरोपी के जांच में सहयोग करने को भी रिकॉर्ड में लेते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने यह साफ कर दिया कि जो कुछ भी इस ऑर्डर में कहा गया, उसका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

 

 

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