रेड्डी के 749 करोड़ होंगे जब्त, अदालत ने फैसले पर लगाई मुहर

रेड्डीनई दिल्ली। मनी लॉन्डरिंग के मामले में कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी , उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ 749 करोड़ रपये की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के आदेश पर मुहर लगा दी है।

जांच एजेंसी ने जगन के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत अपनी जांच के तहत इस साल जून में उक्त संपत्तियां कुर्क की थी।

यहां पीएमएलए के न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ का आदेश कहता है, तथ्यों पर आधारित अंतरिम कुर्की आदेश, ईडी की जांच, रिकार्डेड बयानों, शिकायतकर्ता ईडी तथा बचावपक्ष की दलीलों पर गौर करने के बाद अधोलिखित प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बचाव पक्ष ने उक्त अपराध किए, अपराध से कमाई की और उसका धनशोधन किया।

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