यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रज भूषण ने अदालत में दिया बायान, कहा-बिना यौन इरादे के किसी महिला को…

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करते हुए बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि बिना किसी यौन इरादे के किसी महिला को छूना अपराध नहीं है।

यह बयान तब आया जब अदालत ब्रज भूषण सिंह और निलंबित डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने पर दलीलें सुन रही थी। ब्रज भूषण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को बताया की केवल यौन इरादे के बिना किसी महिला को छूना आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं है, यह प्रतियोगिता एक कुश्ती प्रतियोगिता है, कोच ज्यादातर पुरुष हैं। अगर देश के लिए कुछ करने की चिंता या खुशी से कोई कोच अपने छात्र को गले लगाता है, तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम टीवी पर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल महिला कोच ही महिला खिलाड़ियों को गले लगाएंगी।”

सिरी फोर्ट में एक कुश्ती कार्यक्रम के दौरान महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप की ओर इशारा करते हुए वकील ने कहा कि इसमें केवल गले मिलना शामिल था और इसमें कोई यौन अपराध या इरादा शामिल नहीं था। वकील ने आगे कहा कि किसी महिला को यौन इरादे के बिना छूना केवल आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के दायरे में आता है, और यदि 354ए लागू होता है, तो शिकायतकर्ता पर भी अब समय की पाबंदी है।

उन्होंने कहा, ”2017 और 2018 की कथित घटनाओं के आधार पर 2023 में एक शिकायत दर्ज की गई थी”, उन्होंने कहा कि मुद्दों को उठाने में देरी के लिए कोई मजबूत कारण नहीं दिया गया था सिवाय इसके कि करियर की चिंता थी।

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