मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही तय कर सकेंगे किसी अधिकारी का ट्रांसफर, दिए ये निर्देश…

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक किसी अधिकारी-कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाए।

उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी किए गए ऐसे स्थानांतरण आदेश जिनकी क्रियान्विति 10 मार्च, तक नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाए।

आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण आदेशों की क्रियान्विति के लिए संबंधित विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को प्रेषित किए जाएं, जिस पर आयोग से अनुमति प्राप्त होने पर ही संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति की जा सकेगी।

निर्देशानुसार समस्त विभागों के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके स्थानांतरण आदेश 10 मार्च तक जारी हो चुके थे एवं उनकी पालना में उस दिन तक कार्यमुक्त भी हो चुके हैं, ऐसे में यदि उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त है तो ही उन्हें कार्यग्रहण कराया जा सकता है।

आदेशों के अनुसार कार्यमुक्त किए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के नवीन स्थानांतरित पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं है तो ऐसे कार्मिकों का पूर्व पद पर स्थानांतरण निरस्त कर दिया जाए।

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यदि पूर्व पद किसी अन्य अधिकारी-कर्मचारी के कार्यग्रहण करने के कारण रिक्त नहीं हैं तो उसके पदस्थापन या स्थानांतरण के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से निर्वाचन विभाग को भिजवाया जाए।

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