
नई दिल्ली, यदि आपको ज्यादा हिंदी समझ नहीं आती तो ये खबर पढ़ कर आप खुश हो सकते है। आपको बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को सरल अंग्रेजी के उपयोग के लिए जारी की अपनी हैंडबुक साथ ही केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को भेजी नोटिस । चीफ जस्टिस एसए बोबडे, न्यायमूर्ति वी.रामासुब्रमणियन और जस्तिस एएस बोपन्ना नें कानून मंत्रालय से यह अनुरोध किया कि जनहित वाले कानूनों की लघु पुस्तिका को क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी में भी जारी किया जाए ताकि आम जनता को अपनें कानूनों को जानने में सहजता हो सके।

आपको यह भी बतादें कि याचिका में कायदे कानूनों, सभी सरकारी नियम और अधिसूचनाओं के मसौदों में समझ में आने वाली सरल भाषा का उपयोग करने के लिए सख्त आदेश दिया है। इन सभी के साथ-साथ याचिका में बीसीआई (BCI) को समस्त स्कूलों में सामान्य अंग्रेजी में कानूनी लेखन का विषय शुरू करने का आदेश दिया है।

इस विषय के जरिये कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरल भाषा, स्पष्ट एवं संक्षिप्त मसौदों को तैयार करने के लिए बताया जाएगा। आपको बताते चलें कि याचिका में पेज सीमा और मौखिक बहस की समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश पारित किया है।