‘हत्यारे’ इतालवी मरीन को देश जाने की इजाजत लेकिन शर्तें लागू

mareenनई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट ने मछुआरों की हत्‍या के आरोपी इतालवी मरीन साल्वातोर गिरोने की जमानत शर्त में ढील दी। कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकारण की ओर से अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर फैसला किए जाने तक उसे इटली जाने की अनुमति दे दी है। गिरोने अब कुछ शर्तों के साथ इटली जा सकेगा और उसे इटली के थाने में हर दिन हाजिरी भी लगाना होगा।

मछुआरों की हत्‍या पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इतालवी राजदूत को इस बारे में नया हलफनामा देना होगा कि यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण भारत के पक्ष में फैसला देता है तो गिरोने भारत लौटेगा। केंद्र ने न्‍यायालय को बताया कि उसे मरीन की जमानत शर्त में ढील दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट बीते दिनों साल्वातोर गिरोने की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने भारत तथा इटली के बीच अधिकार क्षेत्र मुद्दे का अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत की ओर से फैसला किए जाने तक अपने देश जाने की अनुमति मांगी थी।

गिरोने उन दो इतालवी मरीनों में से एक हैं जो केरल के अपतटीय क्षेत्र में भारत के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी हैं। दूसरा मरीन मैसिमिलयानो लाटोरे स्वास्थ्य आधार पर पहले से ही इटली में है तथा शीर्ष अदालत ने उसके वहां रहने की अवधि हाल में इस साल के 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

इटली ने भारत के उच्चतम न्यायालय से गिरोने को भारत से जल्द स्वदेश भेजने के संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता पंचाट के फैसले को तत्काल लागू करने का अनुरोध किया था। गिरोने अभी हत्या के आरोप में भारत में कैद है।

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