भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी को सजा, इतने साल की जेल

आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।मंत्री और उनकी पत्नी ने अपना मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया और कहा कि मामला बहुत पुराना है और अब मंत्री 73 साल के हैं जबकि उनकी पत्नी 60 साल की हैं. जोड़े ने कम से कम सजा देने का अनुरोध किया।

तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और अदालत ने उन पर और उनकी पत्नी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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