भारत में विदेशी नागरिकों के लिए जारी हुए नए कोरोना नियम, जानें क्या-क्या हुए बदलाव
देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। जिसे देखते हुए सरकार सतर्क है। इसी को ध्यान में रखते हुए विदेशी नागरिकों के लिए कोरोना के नए नियम बनाए गए हैं जो सोमवार से लागू कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक, अब भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर (RT-PCR) रिपोर्ट दे अनिवार्य होगी। हालांकि, जो नागरिक वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, उन्हें अनिवार्य होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से राहत मिलेगी।
नए नियन क मुताबिक, भारत सिर्फ उन विदेशी नागरिकों को क्वारंटीन नहीं करेगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अनुमोदित वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं और उन देशों के साथ भारत ने पारस्परिक स्वीकृति की व्यवस्था कर रखी हो। हालांकि, ऐसे नागरिकों को आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे पहले की होनी चाहिए।
बता दें कि भारत सरकार की ओर से उन देशों की सूची भी जारी की गई थी, जिन्हें इन जरूरी नियमों का पालन करना होगा। इन देशों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे शामिल है। भारत ने इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है।