बड़ी खबर: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक, SC ने सांसद का दर्जा किया बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे संसद सदस्य के रूप में उनकी स्थिति बहाल हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी’ उपनाम पर टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। बता दें क 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी ‘मोदी’ उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ, संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी का दर्जा, जो उनकी सजा के बाद रद्द कर दिया गया था, बहाल हो गया है। ‘मोदी’ उपनाम पर गांधी की टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए, जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि “बयान अच्छे स्वाद में नहीं थे” और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से “सावधानी बरतने” की उम्मीद की जाती है।

पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस नेता उच्चतम न्यायालय गए थे। सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी। एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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