आयकर विभाग ने शुरू किया बेनामी संपत्तियों पर वार, करोड़ों की बैंक जमा कुर्क

बेनामी संपत्तियोंनई दिल्ली। कालाधन रखने वालों के खिलाफ बेनामी संपत्तियों को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए नई बेनामी विनिमय कानून के तहत आयकर विभाग ने देशभर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा कुर्क किया है।

बेनामी संपत्तियों पर नजर टेढ़ी

नोटबंदी के बाद विभाग ने लोगों को किसी अन्य के बैंक खाते में अज्ञात श्रोत वाले वाले पुराने नोट जमा करने के विरूद्ध चेतावनी दी थी कि उनकी इस हरकत पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक आरोप लगेंगे. यह कानून चल एवं अचल संपत्ति पर लागू है और एक नवंबर, 2016 को प्रभाव में आया। इस कानून में भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास के प्रावधान हैं।

आयकर अधिकारियों ने एक विश्लेषण रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ‘गहन जांच के बाद आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 24 (बेनामी विनिमय की संपत्ति पर नोटिस एवं कुर्की) के तहत 87 नोटिस जारी किए हैं। बेनामीदारों की कुल 42 संपत्तियां, जो बड़े पैमाने पर बैंक खातों में करोड़ों रुपये में और अचल संपत्ति में है, कुर्क की गयी हैं।’

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, “एक ऐसा इंतजाम, जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य के बैंक खाते में इस सौदेबाजी के तहत 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराता है कि खाता धारक उसे नये नोटों में उसका पैसा लौटा देगा, इस विनिमय को इस कानून के तहत बेनामी विनिमय समझा जाएगा।”

उन्होंने कहा, “इस कानून के तहत जो व्यक्ति बैंक खाते में पुराना नोट जामा कराता है उसे लाभार्थी स्वामी समझा जाएगा तथा जिसके खाते में पुराना नोट जमा कराया गया, उसे बेनामीदार माना जाएगा।”

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