
नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान द्वारा बुलंदशहर हाइवे दुष्कर्म पीड़ितों के खिलाफ ‘भड़काऊ’ बयान देने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। वकील किसलय पांडे ने कहा कि नाबालिग लड़की के पिता ने आजम खान के खिलाफ याचिका दायर की, जिन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस वीभत्स घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया था।
आजम खान का बयान ‘पीड़ितों की गरिमा के खिलाफ’
याचिककार्ता ने कहा कि खान का बयान ‘पीड़ितों की गरिमा के खिलाफ’ है।
पेशे से ओला कैब के चालक याचिकाकर्ता ने जांच को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस व सामूहिक दुष्कर्म में शामिल अपराधी गिरोह के बीच सांठगांठ है।
इसके अलावा, उन्होंने न्यायालय से जांच की निगरानी करने का भी आग्रह किया।
घटना 29 जुलाई को तब हुई थी, जब पीड़ित परिवार एक अंत्येष्टि में शामिल होने शाहजहांपुर जा रहा था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह मामला सामूहिक दुष्कर्म व डकैती का है, क्योंकि अपराध के दोषी नकद व ज्वेलरी भी ले गए थे।
पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद जब उन्होंने फोन पर पुलिस से संपर्क किया, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उन्होंने कहा कि अपराध पुलिस चौकी से मात्र 100 गज की दूरी पर हुआ और उनके रोने-चिल्लाने की आवाज के बावजूद उन्हें बचाने कोई नहीं आया।