रेप पर आज़म को दोबारा शर्म से झुकाना होगा सिर

बुलंदशहर गैंगरेपनई दिल्ली। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आजम खान की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए 12 दिसंबर तक नए माफीनामा को दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

इससे पहले आजम खान द्वारा दाखिल किए गए माफीनामे के ड्राफ्ट हलफनामे पर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सवाल उठाया है, जिसके बाद जज ने आजम खान के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि माफीनामा में किंतु और परन्तु जैसे शब्द प्रयोग क्यों हुआ हैं। जबकि माफीनामा सिर्फ माफ़ी होता है।

इससे पहले आजम खान ने आज कोर्ट में अपना माफीनामा दाखिल किया था। पिछली सुनवाई में आजम खान ने अपने बयान के लिए पर बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हुए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नया हलफ़नामा देने को कहा था।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रेप जैसे अपराधों पर नेताओं का गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। बता दें पीड़िता के पिता ने आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप की घटना राजनीतिक साजिश करार दिया था। वहीं उन्होंने कहा था कि यूपी में सत्ता पाने के लिए बेचैन विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने के लिए किसी हद तकत गिर सकते हैं।

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