बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा ली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई जाँच पर रोक को हटा दिया है।

बुलंदशहर गैंगरेप

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गौरतलब है कि  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और सीबीआई जांच पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। हाई कोर्ट की जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने 12 अगस्त को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

बेंच ने यह फैसला बुलंदशहर एसएसपी के हलफनामे पर सुनवाई के बाद दिया था। गौरतलब है कि, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पहल की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, वो सरकार द्वारा की जा रही जांच से संतुष्ट नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि, यदि पुलिस ने पहले हुई घटनाओं की गंभीरता को समझा होता तो मां-बेटी के साथ ऐसा न होता।

बुलंदशहर में गैंगरेप के मामले में यूपी पुलिस ने अभी तक सिर्फ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी बावरिया गैंग के हैं और पुलिस का कहना है कि, ये सभी प्रोफेशनल थे। पीड़ितों के मुताबिक, उस दिन करीब एक दर्जन आरोपी थे।

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