बीएसपी सांसद पर धोखाधड़ी की एफआईआर, नामांकन के दौरान शपथ पत्र में तथ्य मिले झूठे

REPORT-UMA KANT/MAU

मऊ जिले के सपा-बसपा गठबंधन से घोसी लोकसभा सीट पर बसपा से निर्वाचित सांसद अतुल राय की मुश्किलें शनिवार को और भी ज्यादा बढ़ गयीं। सांसद अतुल राय द्वारा नामांकन के दौरान शपथ पत्र में दर्शाये 13 आपराधिक वाद लम्बित होने के तथ्य झूठे पाये गये।

तथ्य छुपाने को लेकर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शब्बीर अहमद ने धोखाधड़ी समेत आठ गम्भीर धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।

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जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक चुनाव प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश को 24 आपराधिक रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की गयी है।

भाजपा के प्रत्याशी रहे हरिनरायन राजभर ने झूठे शपथ पत्र में लम्बित आपराधिक वादों की शिकायत की थी। लोकसभा चुनाव में घोसी संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी अतुल राय निवासी वीरपुर, तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ने 25 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र निर्धारित प्रारुप भरकर प्रस्तुत किया था।

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नामांकन पत्र के साथ दिये गये नोटरी शपथ पत्र के कालम -5(सेकेंड) क में कुल 13 आपराधिक वाद लम्बित दर्शाया गया था।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शब्बीर अहमद ने शहर कोतवाली में धारा 177, 181, 420, 465, 467, 468, 471, 125ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। सांसद पर मुकदमा दर्ज होते ही एक बार फिर समर्थकों के साथ साथ पार्टी में खलबली मच गयी है।

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