फर्जी याचिकाएं दायर करने पर 25 लाख का जुर्माना

फर्जी याचिकाएंनई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने एक कंपनी के अधिकारी पर फर्जी याचिकाएं दायर करने और राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों पर आक्षेप किए जाने पर सोमवार को 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव धीया पर यह ‘उदाहरणात्मक’ जुर्माना लगाया। इसे उन्हें एक महीने में जमा करना है।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने सुराज इंडिया पर प्रांत की किसी अदालत में किसी तरह की जनहित याचिका दायर करने पर रोक लगा दी।

धीया को एक मई के आदेश की प्रति किसी भी अदालत में लंबित किसी मामले की अगली सुनवाई के दौरान पेश करनी होगी।

अदालत ने धीया को जनहित का कोई भी मामला किसी भी अदालत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उठाने पर रोक लगा दी।

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