प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एनआईए ने डाली चुनाव आयोग के पाले में गेंद

नई दिल्ली। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के मामले पर एनआईए ने कहा कि ये फैसला चुनाव आयोग ही ले सकता है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं।

बता दें कि साध्वी प्रज्ञा की भोपाल से उम्मीदवारी के बाद 2008 मालेगांव विस्फोट के पीड़ितों में से एक परिवार ने उनके खिलाफ मुंबई की एनआईए आदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता ने साध्वी की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग की थी।

इस मामले में एनआईए ने जवाब दाखिल कर कहा है कि इस पर कोई फैसला लेना एनआईए के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने इस याचिका को प्रचार पाने का तरीका करार दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए पीड़ित परिवार ने उनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया।

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बता दें कि साध्वी प्रज्ञा को भाजपा ने भोपाल की लोकसभा सीट से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय में ‘भगवा आतंकवाद’ के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था।

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