
लखनऊ। पैगंंबर मोहम्मद को ‘गे’ कहने वाले हिन्दू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कमलेश तिवारी पर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका हटाने का आदेश दिया है। पैगंंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद ही उन पर रासुका लगाया गया था।
बीते दिनों कमलेश को जमानत मिल गई थी, लेकिन रासुका के कारण उनकी रिहाई नहीं हुई थी। खबरें हैं कि अब जल्द ही कमलेश तिवारी को जमानत मिल जाएगी। उनके वकील हरिशंकर जैन ने बताया है कि जस्टिस एसएन शुक्ला की बेंच ने आज यह फैसला सुनाया है।
इससे पहले हिन्दू महासभा के नेता को जिला कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 25 हजार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर जमानत मंजूर की गई थी।
दरअसल, यह सारा विवाद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बयान के बाद शुरू हुआ था। आजम खान ने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके जवाब में हिन्दू महासभा ने प्रेस नोट जारी कर पैगंंबर मोहम्मद को निशाने पर लिया था।