टीवी पर पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

पार्टी का चुनाव चिन्हलखनऊ। टेलीविजन पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की गई।

वादी प्रताप चन्द्रा की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सात जुलाई 2016 के एक आदेश के क्रम में चुनाव आयोग ने सात अक्टूबर 2016 को एक परिपत्र जारी कर सभी राजनैतिक दलों से किसी भी सार्वजनिक या सरकारी स्थान और सरकारी धन से अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी।

चंद्रा ने चुनाव आयोग को पार्टी नेताओं द्वारा टीवी चैनल के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह के प्रचार को भी रोकने की मांग की थी जिसे आयोग ने 24 जनवरी 2017 के आदेश से खारिज कर दिया, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।

डॉ ठाकुर ने बताया कि किसी के निजी आवास या पार्टी कार्यालय के वे हिस्से जो टीवी चैनल के जरिए प्रसारित होते हैं, विभिन्न अधिनियमों और अदालत की परिभाषा में सार्वजनिक स्थान की दी गयी परिभाषा में आते हैं, अत: इन पर भी चुनाव आयोग का निर्देश लागू होना चाहिए। अत: याचिका में आयोग के 24 जनवरी के आदेश को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

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