पाकिस्तान: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा, पाक के आतंक निरोधी कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी वित्तपोषण से संबंधित दो मामलों में सजा सुनाई है। हाफिज सईद के साथ जफर इकबाल, अब्दुल रहमान मक्की और याहया मुजाहिद को भी सजा सुनाई गयी है।

सामचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाफिज सईद को सजा सुनाने वाली अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरूवार को जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई है।

बता दें कि हाफिज सईद को सयुंक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चूका है। जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को इस साल चौथी बार सजा सुनाई गयी है। सईद इस समय लाहौर में एक और आतंकी वित्तपोषण {टेरर फंडिंग} के मामले में सजा काट रहा है। सईद पर आतंकी वित्तपोषण, धनशोधन {मनी लॉन्ड्रिंग} और अवैध रूप से जमीन पर कब्ज़ा करने आदि से संबंधित करीब 29 मामले चल रहे हैं।

इससे पहले पाकिस्तान की आतंक निरोधी कोर्ट ने हाफिज सईद के प्रवक्ता को 32 साल की सजा सुनाई थी। जमात-उद-दावा प्रवक्ता याहा मुजाहिद था। यह सजा टेरर फंडिंग मामले में हुई है। कोर्ट ने जमात-उद-दावा से जुड़े दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई थी। इसमें हाफिज का भतीजा प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल था। उसे एक साल की सजा सुनाई गयी थी।

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