नालियों में गाद मामले में एमसीडी, दिल्ली सरकार व डीजेबी को नोटिस

नगर निगमोंनई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तीनों नगर निगमों, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली जल बोर्ड से कहा कि वे न्यायालय को सूचित करें कि मॉनसून के दौरान पानी तथा अपशिष्टों के निर्बाध प्रवाह के लिए नालियों से गाद निकालने के लिए उसने क्या-क्या कदम उठाए हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा न्यायमूर्ति ए.के.चावला ने दिल्ली सरकार, तीनों नगर निगमों, दिल्ली जल बोर्ड तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को नोटिस जारी किया और 28 जून तक उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने अधिकारियों से नालों के वर्तमान हालात की तस्वीरें भी अदालत में प्रस्तुत करने के लिए कहा।

दिल्ली के कई नालों तथा बड़े जल नालों से अभी तक गाद न निकाले जाने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद न्यायालय द्वारा खुद से एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौैरान यह निर्देश दिया है।

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