दिल्ली HC: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी, नहीं रुकेगा काम, याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की कोशिशों को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा। परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह याचिका “किसी मंशा से प्रेरित लगती है, न कि किसी सच्चे कारण से।”

हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण स्थल पर मजदूर काम कर रहे हैं, ऐसे में कोरोनावायरस महामारी के दौरान काम रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि शपूरजी पल्लोनजी ग्रुप को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नवंबर तक पूरा होना है, ऐसे में इसे जारी रखना चाहिए। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने यह याचिका सुनी। बता दें कि इस महीने ही केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा था कि यह याचिका इस परियोजना को रोकने की कोशिश में “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है।” केंद्र ने इस याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज करने का आग्रह भी किया था।

LIVE TV