दिल्ली HC: नियमों का उल्लंघन हुआ तो जल्दी आएगी कोरोना की तीसरी लहर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन प्रतिबंध हटने के बाद दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से तीसरी लहर और जल्दी आ जाएगी।

बता दें कि दिल्ली के बाज़ारों में हो रही भीड़ और लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना और कराना ज़रूरी है। अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआती हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का खतरनाक कहर देखने के बाद अब दिल्ली में रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना के मामले 200 के नीचे आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.2 के आसपास हो चुकी है। ऐसे में पिछले दो हफ्तों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई है। ऐसे में बाजारों में बड़ी भीड़ जुट रही है। बहुत जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न पहनने जैसे उल्लंघन दिख रहे हैं।

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