तहसीलदार को पीटने वाले बीजेपी विधायक को दो साल की जेल, विशेष अदालत ने सुनाई सजा

रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है. स्थानीय अदालत द्वारा दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से शनिवार को यह कार्रवाई की है. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने मीडिया को इसकी जानकारी दी.

जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पवई के विधायक प्रहलाद लोधी की विधायकी शून्य कर दी गई है, तो इस पर प्रजापति ने कहा, ‘जी हां, उनके खिलाफ विशेष अदालत का निर्णय आया है, जिसमें उन्हें दो साल की सजा हुई है. उच्चतम न्यायालय का नियम है. उस नियम के अनुसार जैसे ही (किसी निर्वाचित जन प्रतिनिधि को) सजा मिलती है, तत्काल उसी क्षण उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है.

‘ प्रजापति ने बताया, ‘इस संबंध में सत्यापित प्रति आज हमारे सामने आई है जिसके द्वारा निर्देश जारी हो चुके हैं और तत्संबंधी जानकारी राजपत्र में छपने के लिए चुनाव आयुक्त को सूचित कर दिया गया है कि (मध्य प्रदेश) विधानसभा में एक पद रिक्त हो गया है.’

विशेष अदालत ने सुनाई सजा-

इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 108 से घट कर 107 रह गई है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 115 है, जो अपने दम पर अकेले बहुमत के 116 के जादुई आंकड़े से अब भी एक कम है.

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कांग्रेस बसपा के दो, सपा के एक और चार निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर सरकार चला रही है. यदि पवई सीट पर उपचुनाव होता है और कांग्रेस इसे जीत लेती है तो कांग्रेस बहुमत के 116 के जादुई आंकड़े पर पहुंचकर अपने दम पर अकेले बहुमत हासिल करने में सफल हो जाएगी.

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