ड्राइविंग के लिए अब लाइसेंस रखना ज़रूरी नहीं, नया नियम लागू

ड्राइविंग लाइसेंसनई दिल्ली। जो लोग अक्सर घर से निकलते वक्त अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाते हैं उनके लिए खुशखबरी। अब ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी नहीं कटेगा चालान। इसके लिए बस आपको अपने दस्तावेज की कॉपी को डिजीलॉकर में रखनी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरुरत पड़ने पर डिजीलॉकर ऐप के जरिए पुष्टि कर सकेंगे।

बता दें कि परिवहन और आईटी मंत्रालय बुधवार सात सितम्बर को इस सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है। इस सर्विस के शुरू होने के बाद कहीं भी कभी भी वाहन चालक के लाइसेंस और आरसी को ऑन द स्पॉट चैक करना बेहद आसान होगा। जो अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहा होगा उसे इसके लिए एक मोबाइल ऐप की जरूरत होगी। ये ऐप चालक और जांच अधिकारी दोनों के पास होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में अगर किसी तरह के उल्लंघन का मिलता है तो ऐप की मदद से पेनल्टी पॉइंट्स भी भरी जा सकेगी।

बताया जा रहा है कि इसके लिए लोगों को अपना ऑनलाइन डिजिलॉकर नाम से एकाउंट खुलवाना होगा। यह डिजिलॉकर सिर्फ उन्‍हीं लोगों का खुलेगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। जब आपका यह एकाउंट तैयार हो जाएगा तो आप बिना दस्‍तावेजों के साथ घूम सकते हैं। इसकी मदद से यूजर्स लाइसेंस रिन्युअल जैसी 20 से 30 अलग अलग सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं।

LIVE TV