डीएनडी फ्लाइवे को टोल फ्री करने के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

डीएनडी फ्लाइवेनई दिल्ली| दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट अर्थात डीएनडी फ्लाइवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

डीएनडी फ्लाइवे मामला

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा याचिका की जल्द सुनवाई की अपील के बाद न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय एक पीठ ने गुरुवार को आदेश पारित किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बुधवार के एक आदेश के बाद डीएनडी टोल फ्री हो गया है। उच्च न्यायालय का आदेश लोगों की जनहित याचिका पर आया।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बाबत एक याचिका पर अपना फैसला देते हुए इस डीएनडी फ्लाइवे पर हो रही वसूली को अवैध करार देते हुए इसे तुरंत बंद करने का फैसला दिया था|

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