डिजिटल लेनदेन पर कर में 30 फीसदी की छूट 

डिजिटल लेनदेननई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को डिजिटल लेनदेन पर 30 फीसदी तक कर लाभ मिलेगा। सरकार ने सोमवार को कहा था कि दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करनेवाले छोटे व्यवसायियों और कारोबारियों को बैंकिंग और डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने और लेनदेन करने पर कम कर चुकाना होगा।

जेटली ने मीडिया से कहा, “छोटे व्यापारी अगर डिजिटल होते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण कर लाभ मिलेगा। इस प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम जोड़ें तो इससे कई व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन करने पर 30 फीसदी से भी ज्यादा कर लाभ प्राप्त होगा।”

पुराने नोट जमा करने की सीमा घटाकर 5,000 रुपये निर्धारित करने पर जेटली ने कहा, “चूंकि पुराने नोटों को अस्पताल, रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर चलाने की छूट खत्म कर दी गई है, इसलिए नियमित आधार पर पुराने नोट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसके पास भी पुराने नोट हैं वे जाकर बैंक में उसे एक बार में जमा करें। अगर कोई बार-बार पुराने नोट लेकर बैंक में जमा करने जाता है तो इससे संदेह पैदा होता है।”

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