जीएसटी के दायरे में आएंगे छोटे व्यापारी, पीएम मोदी ने दिए निर्देश
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कराधान अधिकारियों से कहा कि वे छोटे व्यापारियों, जिनकी सालाना बिक्री 20 लाख रुपये से कम हो, का भी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखें। जीएसटी के तहत सालाना 20 लाख कम बिक्री करने वाले व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही है, जो भ्रष्ट लोगों का भरोसा तोड़ेगी और ईमानदार करदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगी।
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उन्होंने यहां आयोजित केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों के दो दिवसीय ‘राजस्व ज्ञान संगम’ में कहा, “जीएसटी के तहत सभी व्यापारियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए, हमें सुनिश्चित करना होगा कि 20 लाख से कम बिक्री करने वाले व्यापारी भी जीएसटी के तहत पंजीकृत हों।”
मोदी ने कहा कि दो महीनों में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में 17 लाख नए व्यापारी जोड़े गए हैं।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के अलावा आर्थिक एकीकरण भी प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद करता है।
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मोदी ने कहा कि ईमानदारों को बेइमानों के खराब कर्म की कीमत चुकानी जारी नहीं रखनी चाहिए।
इस संबंध में उन्होंने बताया कि सरकार ने नोटबंदी करके और काले धन व बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़े कानून बनाकर कई कदम उठाए हैं।