जानिए हुआ ऐलान टीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को देना होगा रोजाना 100 रूपये…

एटीएम
लेकिन आरबीआई ने ग्राहकों को शिकायतों को देखते हुए 1 जुलाई, 2011 को एक नियम बनाया था, जिससे ज्यादार लोग बेखबर हैं। इस नियम के अनुसार बैंकों को हर्जाने के तौर पर रोजाना 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
बता दें की आरबीआई कहता है कि अगर एटीएम पर किसी कारण से पैसा नहीं निकलता है और खाते से पैसा डेबिट होने का संदेश ग्राहक को मिलता है तो फिर वो कार्ड जारी करने वाले बैंक को 30 दिन के भीतर शिकायत करें।

 

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