जानिए हाईकोर्ट ने लगाई रोक , बकरीद पर नहीं दे सकेंगे पशु की कुर्बानी…

बकरीद मुस्लिम समुदाय का त्यौहार हैं. वहीं बकरीद में पुलिस कड़ी सुरक्षा के इन्तेजाम किए जा चुके हैं. बतादें कि इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका को बकरीद पर आवासीय परिसरों में पशु वध की इजाजत देने से इनकार कर दिया हैं.

 

खबरों के मुताबिक हाईकोर्ट का कहना हैं कि इसके लिए धर्मस्थल के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित आवासीय परिसर या सामुदायिक भवनों का वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इसके बारे में बीएमसी का निर्देश लेना जरूरी होगा।

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दरअसल पीठ ने एनजीओ जीव मैत्री ट्रस्ट और विनियोग परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे प्रतिबंध स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। कहा कि यदि निजी घरों में पशुओं को मारने की इजाजत दी गई तो, स्वच्छता बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं इसलिए निजी घरों में पशुओं को मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

 

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