जानिए रमज़ान में जल्दी वोटिंग कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार…

रमज़ान के दौरान मतदान जल्दी शुरू करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जहां याचिका में मांग की गई थी कि रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान शुरू कराया जाए ताकि रोजा रखने वाले मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मत का इस्तेमाल कर सकें हैं। वहीँ पोगल
सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी हैं।

 

रमजान

 

जहां फैसले से पहले आयोग के सूत्रों ने बताया कि मतदान अधिकारी पहले से ही बढ़े हुए घंटों में काम कर रहे हैं. साथ ही हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है।

 

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लेकिन ऐसे में अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव करने होंगे. लिहाजा, अब इसमें फेरबदल मुमकिन नहीं है।

लेकिन 10 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव तारीखों की घोषणा की थी, तो उस वक्त भी रमजान में वोटिंग का सवाल उठा था. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था, इसलिए मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है।

दरअसल चुनाव आयोग की इस दलील के खिलाफ जाते हुए वकील निजामुद्दीन पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मांग रखी कि रमजान के दौरान वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दो घंटे पहले यानी 5 बजे किया जाए।

लेकिन 2 मई को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस याचिका पर विचार करने के लिए कहा था। देखा जाये तो कि इस साल 7 मई से रमजान शुरू हुआ है।

जिसके बाद 12 मई यानी छठे चरण का मतदान रमजान के दौरान हुआ है। वहीं अब 19 मई को 59 लोकसभा सीटों पर होने वाला आखिरी चरण का मतदान भी रोजों के दौरान ही होना है। सुप्रीम कोर्ट ने समय बदलने की मांग को खारिज कर दिया हैं।

 

 

 

 

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