क्या आपने अपने PAN को आधार कार्ड से लिंक करा लिया है? अगर नहीं, तो कल से हो सकती हैं ये दिक्कतें

अगर आपने अभी तक अपने PAN को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब ऐसा करने के लिए सिर्फ दो दिन का, यानी 31, 2021 मार्च तक का समय बचा है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो, आपको अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा आधार से PAN को लिंक करने की अंतिम तिथि बड़ाई जा चुकी है। लेकिन इस बार अगर ऐसा न करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ, कार्डहोल्डर के PAN को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा।

बता दें कि, पिछले मंगलवार (23 मार्च, 2021) को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किये गए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान लाया गया है। इसमें है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं, उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) के अनुसार हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे PAN को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना ज़रूरी है।

LIVE TV